Jolt to Azam Khan UP govt cancels lease of Jauhar research institute in Rampur : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक बड़ा झटका देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया है. योगी कैबिनेट के 28 जनवरी के फैसले के बाद सरकार ने 100 रुपये सालाना की लीज रद्द करते हुए संस्थान के भवन और करीब 13 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली जमीन को तत्काल प्रभाव से सरकारी नियंत्रण में लेने का आदेश दिया है.
कैबिनेट के फैसले के बाद निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण जे रिभा ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन में कहा, “जौहर शोध संस्थान के भवन और जमीन को तत्काल प्रभाव से सरकारी नियंत्रण में लिया जाए.’’  

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33 साल के लिए 100 रुपये सालाना लीज पर ली गई थी जमीन 
गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 33 साल के लिए 100 रुपये सालाना लीज पर जमीन इस शर्त के साथ ली थी कि पट्टे की मियाद 33-33 साल के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है. सपा सरकार के वक्त हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था और कहा गया था कि इसमें अरबी और फारसी की पढ़ाई के साथ शोध कार्य भी किया जाएगा. लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और उच्च शिक्षा की जगह रामपुर पब्लिक स्कूल को बंद कर दिया गया. सीबीएसई बोर्ड से पोस्ट प्राप्त करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए खोला गया था. आजम खान जीवन भर के लिए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए थे.


प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को किया निलंबित 
इस मामले में ाज्य मंत्री बलदेव औलख की शिकायत पर मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम भी गठित की गई थी. एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आरपी सिंह को लापरवाही और उदासीनता के इल्जाम में निलंबित कर दिया गया है. एसआईटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने रामपुर डीएम से रिपोर्ट तलब की है.  मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, जो उस वक्त रामपुर के डीएम थे, ने भी पट्टे को रद्द करने की सिफारिश की थी. शनिवार को हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में जहां पट्टा निरस्त किया गया, वहीं मंगलवार को अनुमंडल अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/उप निदेशक मुरादाबाद संभाग एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामपुर के नाम से अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक लखनऊ जे रिभा द्वारा आदेश जारी किया गया. 


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