SC on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू व कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने मामले पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रे के फैसले को बरकरार रखा है. SC ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने वाले राष्ट्रपति के आदेश को भी बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने तमाम याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही 'हारने वाली जंग' बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू व कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि "अदालतें. कुछ जंगें हारने के लिए लड़ी जाती हैं."


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

16 दिन चली सुनवाई
आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की. याचिकाओं पर 16 दिनों तक सुनवाई चली. इसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्य कांत थे.


प्रक्रियाओं का नहीं हुआ पालन
5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू व कश्मीर से 370 हटा लिया था. इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए याचिकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिकर्ताओं का कहना था कि इसके लिए प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गाया. उनका यह भी कहना था कि इस फैसले के लिए जम्मू व कश्मीर के लोगों की राय नहीं ली गई. याचिकर्ताओं का इल्जाम था कि लोकतंत्र की बहाली के आड़ में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया.


इस तारीख को हो चुनाव
अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इलेक्शन कमीशन 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए. चुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान करने के ताल्लुक से चुनाव आयोग और जम्मू व कश्मीर निर्वाचन को फैसला करना है.