Kejriwal CBI Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब एक और कदम उठाया है. उन्होंने सोमवार को सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है और इस अरेस्टिंग को चैलैं किया है. बता दें सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में अरेस्ट किया था. उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है.


केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा


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अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई दोनों ने ही शिकंजा कसा हुआ है. राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईडी ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था. जहां अदालत ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी. अगले ही दिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.


कोर्ट के आदेश को भी दी चुनौती


आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था. बता दें, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. बाद में मई के महीन में उन्हें लोकसभा चुनाव में कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत मिल गई थी.


शनिवार को केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि उनका नाम आबकारी नीति मामले में "मुख्य साजिशकर्ताओं" में से एक के रूप में सामने आया है.


एजेंसी ने लगाया बड़ा आरोप


एजेंसी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल वाले जवाब दिए. एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं. अरविंद केजरीवाल, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.