Anjali Birla Case: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद अंजलि बिरला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) अधिकारी अंजलि बिरला के खिलाफ सभी आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट करने का आदेश दिया है.


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कोर्ट में क्या दी दलील
दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे दावों का ब्यौरा दिया गया. ओम बिरला की बेटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि तीन साल बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं. 


सीनियर वकील ने क्या कहा?
सीनियर वकील विनय सक्सेना ने हाईकोर्ट को बताया, "सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए उनकी छवि खराब की जा रही है. ऐसा नहीं चल सकता. इसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और एक्स को 24 घंटे के भीतर ऐसे सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं." अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी. 


मुकदमा दर्ज
हालांकि, इस मामले में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज़ की गई है. जिसमें ध्रुव राठी के नाम पर पैरोडी अकाउंट भी शामिल है. दिल्ली पुलिस ने 8 सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालो को साइबर पुलिस ने समन भेजा है. हालांकी ध्रुव राठी से जुड़े पैरोडी अकाउंट को ऑपरेट करने वाले ने सभी अपमानजनक पोस्ट हटाए है और माफ़ी भी मांगी है.


क्या है पूरा मामला
अंजलि बिड़ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों के खिलाफ यह केस दायर किया था, जिनमें कहा गया था कि अंजलि ने अपने फादर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रभाव की वजह से यूपीएससी परीक्षा पास की है. इससे पहले अंजलि ने अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि ऐसी बातें साजिश के तौर पर फैलाई जा रही हैं और उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.