रीवाः मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपनी प्रेमिका द्वारा शादी के लिए दबाव डालने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई करने वाले 24 वर्षीय प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आरोपी के घर को प्रशासन ने बुल्डोजर से तोड़ दिया है. एक अफसर ने कहा, ’’इस सप्ताह की शुरुआत में हुए हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.’’ उन्होंने कहा कि आरोपी के घर को तोड़ दिया गया है और थाना प्रभारी को भी ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है.

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प्रशासन ने आरोपी का घर तोड़ा, लाइसेंस रदद की 
पुलिस अधीक्षक (एसपी) नवनीत भसीन ने कहा, ’’ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले आरोपी को शनिवार रात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया है. वहीं, 19 वर्षीय पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज किया जा रहा है.’’ अफसर ने बताया कि मऊगंज थाने की प्रभारी श्वेता मौर्य को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के इल्जाम में निलंबित कर दिया गया है और अधिकारियों ने मऊगंज थाना क्षेत्र के ढेरा गांव में मुल्जिम के घर को भी तोड़ दिया है.मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर कहा कि आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.चौहान ने ट्वीट किया, ’’मध्यप्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार .करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.’’
 



प्रेमिका को लात-घूसों से पीटने का वीडियो हुआ था वायरल 
गौरतलब है कि घटना के एक वीडियो में महिला आरोपी से शादी करने के लिए कहती दिख रही है. आदमी उसकी इस जिद पर शुरू में चिढ़ जाता है और फिर उसके चेहरे पर बार-बार लात और थप्पड़ मारता है. बेहोश होने के बाद भी पीड़िता पर वह हमला करता रहता है. पीड़िता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया. एक अफसर ने पहले कहा था कि आरोपी को आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था. हालाँकि, जब हमले का एक वीडियो सामने आया, तो पुलिस ने धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 366 (अपहरण) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया. अफसर ने बताया कि पीड़िता ने वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून के तहत उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.


 


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