Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 18 सितंबर को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से कहा कि विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करें. इस सुनवाई में वह मामले के निपटारे की वक्त तय करें. SC ने 2 हफ्ते बाद मामले को अपने पास सुनवाई के लिए लगाते हुए कहा, "स्पीकर कार्यालय उन्हें उस दिन अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दे."


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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता का मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता. उद्धव ठाकरे गुट के लीडर सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की है. इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई को नहीं की है.


इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कहा, "वह महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते वक्त अपनी तरफ से जारी निर्देशों का सम्मान किए जाने की उम्मीद करता है." शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए.'' 


महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ भी याचिका दाखिल की है. मुल्क के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 हफ्ते बाद मामले में सुनवाई की बात कही है. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की है. 


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