Ration Card: भारत सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनसे गरीबों को फायदा मिल रहा है. इसमें से एक राशन कार्ड (Ration Card) भी है. इसके जरिए लोगों को हर महीने फ्री या बेहद कम कीमत पर राशन मिलता है. राशन कार्ड में घर के सदस्यों के नाम शामिल होते हैं. इसके हिसाब से राशन कार्ड मिलता है. कुछ जरूरी दस्तावेज देकर राशन कार्ड बनवाया जाता है. उसके बाद इससे राशन हासिल किया जाता है. लेकिन कई बार अगर कुछ दस्तावेजों की कमी हो जाती है तो राशन लेने में दिक्कत पेश आती है.


कौन बना सकता है राशन कार्ड?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

18 साल का कोई भी भारत का नागरिक राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है. अगर कोई 18 साल से कम है तो उसका नाम उसके माता पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाता है. राशन कार्ड राज्य सरकार की तरफ से जारी किया जाता है. 


कम कीमत में मिलती है चीजें


उत्तर प्रदेश में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से राशन कार्ड दिया जाता है. राशन कार्ड जारी करने का मकसद नागरिकों को रियायती कीमतों पर चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी के तेल, उर्वरक, एलपीजी जैसी मिलती हैं.


यह भी पढ़ें: Photos: हद से ज्यादा बोल्ड हैं अरबाज की गर्लफ्रेंड, मलाइका को भुलाने में इस तरह की मदद


इन दस्तावेजों का होना जरूरी है


उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड लेने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए. इसके लिए आपको कई पहचान पत्र जमा करने होंगे. इसमें पहचान पत्र, पैन कार्ड, पास्पोर्ट, परिवार के सदस्यों की पास्पोर्ट साइज फोटो भी जमा करानी होंगी.


दस्तावेज नहीं होने पर होगी मुश्किल


अगर आपके पास इतने दस्तावेजों में से किसी चीज की कमी है तो आपको राशन कार्ड बनाने में दिक्कत हो सकती है. इसके साथ ही राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ने में भी दिक्कत हो सकती है. ऐसे में आपको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है. अगर आपको कम कीमत पर राशन चाहिए तो आपको अपने पहचान प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है. 


इसी तरह की और खबरों को पढ़ने के लिए Zeesalaam.in पर विजिट करें.