साइबर ठगी का शिकार हुई मुस्लिम महिला, पति ने कर दी ऐसी हरकत कि अब हो सकती है जेल
Triple Talaq Case: ओडिशा में एक शख्स ने अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वह साइबर ठगी का शिकार हो गई थी. महिला ने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है.
Triple Talaq Case: ओड़िशा के केंद्रपाड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक दिया है. महिला का इल्जाम है कि वह साइबर ठगी का शिकार हुई जिसके बाद उसके पति ने उसे अवैध रूप से तीन तलाक दिया. महिला इस मामले में शिकयत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची. पुलिस ने मुस्लिम महिला अधिनियम, IPC और दहेज रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है.
शख्स ने बीवी को दिया तलाक
ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की 32 साल की महिला ने 1 अप्रैल को थाने में शिकायत दी थी. पुलिस के मुताबिक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दिया था. पुलिस के मुताबिक महिला ने जब 1.5 लाख रुपये की साइबर ठगी की बात कबूली तब उसके शौहर ने गुस्से में तीन तलाक दे दिया.
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महिला ने लगाया दहेज प्रताड़ना का इल्जाम
बताया जाता है कि दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी. इन दोनों के तीन बच्चे हैं. पीड़िता महिला का पति गुजरात में रहता है. जब उसे पता चला कि उसकी बीवी साइबर ठगी का शिकार होकर 1.5 लाख रुपये गवां चुकी है तो उसने फोन पर तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने तलाक देने का इल्जाम लगाया है साथ ही दहेज प्रताड़ना का इल्जाम लगाया है. इसके बाद पुलिस ने मुस्लिम महिला अधिनियम और आईपीसी की दूसरे धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
बैन है तीन तलाक
ख्याल रहे कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक बैन किया था. इसे कुरान के मूल सिंद्धांतों के खिलाफ और इस्लामी कानून शरीयत का उल्लंघन बताया गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर कोई शख्स 'तीन तलाक' देता है तो उसे तीन साल की सजा होगी.
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