Monu Manesar Got Bail: गुरुग्राम की एक अदालत ने गुरुवार को कत्ल करने की कोशिश करने के एक मामले में गोरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को जमानत दे दी. उसके खिलाफ गुरुग्राम के पटौदी थाने में केस दर्ज किया गया था. एडिशनल जिला और सेशन जस्टिस जसबीर सिंह ने मोनू मानेसर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली, जो फिलहाल भोंडसी जेल में न्यायिक हिरासत में है. हालांकि, पुलिस ने 32 साल के मानेसर की जमानत याचिका की मुखालेफत करते हुए कहा कि मामले में 20 से ज्यादा संदिग्धों को अभी भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है और मानेसर भाग सकता है या गवाहों को अपनी तरफ कर सकता है. हालांकि, कोर्ट ने गुरुवार को उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली.


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ये पूरा मामला फरवरी 2023 को पटौदी के वार्ड नंबर 9 के रहने वाले मोहिन को गोली लगने से जुड़ा हुआ है. उसी इलाके के बाशिन्दे मुबीन खान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि दो समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान उनके बेटे को गोली मार दी गई थी. शिकायत के बाद पटौदी पुलिस स्टेशन में मानेसर के खिलाफ दफा 307 (कत्ल की कोशिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई. 31 जुलाई को विश्‍व हिंदू परिषद के जरिए कराई गई बृज मंडल जलाभिषेक रैली के दौरान नूंह हिंसा मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मोनू मानेसर को 11 सितंबर को अरेस्ट किया था.



उसे अदालत में पेश करने के बाद राजस्थान पुलिस ने उसे दो मुस्लिम व्यक्तियों - नासिर और जुनैद के कत्ल के मामले में प्रोडक्शन रिमांड पर ले लिया. नासिर और जुनैद की जले हुई लाशें बीते साल 16 फरवरी को राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर एक गाड़ी में पाई गई थीं, जब कथित तौर पर कुछ गोरक्षकों ने उन पर पाबंदीशुदा जानवर की तस्करी का इल्जाम लगाकर उनका अगवा कर लिया था. 7 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस ने पटौदी में कत्ल की कोशिश करने के मामले में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेने की मांग की थी.