Mohammed Zubair Case: ऑल्ट न्यूज के कॉ फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर शिकंजा कसता जा रहा है. अब दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ और धाराओं को शामिल किया है. जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ साजिश रचने, सबूत मिटाने और विदेश से चंदा लेने के आरोप में धाराएं लगाई गई हैं. दिल्ली पुलिस ने जुबैर को अदालत के सामने पेश किया था और 14 दिनों की हिरासत मांगी थी. वहीं जुबैर ने कोर्ट में जमानत याचिका दी है.


2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तारी


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आपको बता दें जुबैर ने 2018 में हिंदू देवी देवता को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था जिसको लेकर पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को हिरासत में लिया था. अब दिल्ली पुलिस ने जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है और 14 दिन की न्याय हिरासत की मांग की है. पुलिस ने मोहम्मद जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश करने और विदेशी चंदा लेने के भी आरोप लगाए हैं. आपको बता दें पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 201, 120B, 35 FCRA धाराएं लगाई हैं. 


इस मामले में ईडी की एंट्री


दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर की कॉपी के साथ यह जानकारी ईडी को दे दी है. जानकारी के मुताबिक यह डिटेल 29 जून को पेश की गई थी. जिस अकाउंट की डिटेल पुलिस ने दी है वह  Pravda foundation के नाम पर है. इस इकाउंट में पिछले तीन महीने में 56 लाख डाले गए हैं. इल अकाउंट में पैसा विदेश से भी आया है. 


आपको बता दें मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी 27 जून को हुई थी. अपोजीशन लीडर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं. दिल्ली पुलिस ने उन्हें सेक्शन 53 ए और 295 ए के तहत गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी फैक्ट्स को मद्देनजर मोहम्मद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था.


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