Rampur News: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को रामपुर की MP-MLA कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है. तीनों को अदालत से जेल ले जाया जा रहा है. आजम खान को हुई जेल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि "आजम का धर्म दूसरा है इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है. उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र किया गया है. आजम खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ा है."


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असल उम्र से अलग है उम्र


फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का ये मामला उत्तर प्रदेश के विधानसभा से जुड़ है. उस वक्त अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार सीट से इलेक्शन लड़ा था. इस इलेक्शन में उनकी जीत हुई थी. इसके बाद अब्दुल्ला के खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया गया. इल्जाम था कि उन्होंने इलेक्शन फार्म में जो उम्र बताई थी वह उनकी असल उम्र से अलग थी.


अलग है डेट ऑफ बर्थ


अब्दुल्ला पर इल्जाम लगा था कि विधायकी का इलेक्शन लड़ने के लिए अब्दुल्ला की जो उम्र होनी चाहिए, वह उस पैमाने के पूरा नहीं कर रहे थे. उनके शैक्षणिक सर्टिफिकेट में उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से उनकी उम्र 30 सितंबर 1990 बताई गई है. मामले के कोर्ट में पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई हुई थी. अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए. इसके बाद उनका स्वार सीट से चुनाव रद्द कर दिया गया.


कई कामों के लिए किया इस्तेमाल


अब्दुल्ला पर इल्जाम है कि उन्होंने पहले बर्थ सर्टिफिकेट से पासपोर्ट हासिल किया. इससे विदेशी दौरा किया. इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किया. उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया. अब्दुल्ला के पहले जन्म प्रमाण पत्र में उनका बर्थ प्लेस रामपुर है. दूसरे में लखनऊ है. इसे 2015 में जारी किया गया है. 


मां-बाप को बनाया गया आरोपी


आपको बता दे कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के सीनियर नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था. यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट मे चल रहा था. 


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