Mukhtar Ansari Bail: बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने उन्हें जामानत दे दी है. बता दें गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार करते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था.


फाइन पर लगाया स्टे


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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने के साथ-साथ सजा के दौरान लगाए गए 5 लाख के जुर्माने पर भी स्टे लगा दिया है. हालांकि सजा पर रोक लगाने को लेकर मुख्तार अंसारी की अपील को कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया है. इसके खिलाफ आगे सुनवाई जारी रहेगी. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है.


हाईकोर्ट में दाखिल किया सर्टिफिकेट


हाई कोर्ट में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने एक सर्टिफिकेट दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी को रिमांड में लेने के बाद से 12 साल 4 महीने से जेल जेल में हो गए हैं. वह अपनी सजा ट्रायल के दौरान ही भुगत चुके हैं. इस मामले में कोर्ट ने जेल से रिपोर्ट भी मांगी थी. ज्ञात हो कि इससे पहले मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को इसी मामले में जमानत मिल चुकी है.