संकट में घिरी हनुमान चालिसा पढ़ने वाली सांसद नवनीत राणा; फर्जी प्रमाण पत्र में राहत नहीं
No relief for MP Navneet Rana in fake caste certificate case: नवनीत राणा वर्तमान में पूर्वी महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद हैं, यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. राणा ने फर्जी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाकर वहां से चुनाव लड़ा था.
नवी मुंबईः एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के अमरावती सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी तरीके से जाति-प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में समीक्षा अर्जी को खारिज कर दिया है. राणा ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें आरोप मुक्त करने से इंकार के खिलाफ ये अर्जी दायर की थी. राणा वर्तमान में पूर्वी महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद हैं, यह सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है, लेकिन उन्होंने फर्जी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाकर वहां से चुनाव लड़ा था.
मजिस्ट्रेट ने राणा को बरी करने से किया था इंकार
नवनीत राणा ने मुलुंड की मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष एक समीक्षा अर्जी दायर की थी. मजिस्ट्रेट ने अगस्त में दिए एक आदेश में, नवनीत राणा को इस मामले से बरी करने से इनकार करते हुए कहा था कि कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के दस्तावेजी प्रमाण सहित उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं. राणा की तरफ से पेश वकील रिजवान मर्चेंट ने स्पेशल कोर्ट के सामने दलील दी है कि पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है.
हाईकोर्ट मान चुका है दस्तावेज को जाली
अतिरिक्त लोक अभियोजक एस एस पंजवानी ने कहा कि मजिस्ट्रेट का फैसला पूरी तरह से न्यायसंगत था, क्योंकि सांसद नवनीत राणा के खिलाफ सबूत मिले हैं. मुंबई के मुलुंड पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, सांसद राणा और उनके पिता ने एससी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए ताकि राणा अमरावती से चुनाव लड़ सकें. बंबई हाईकोर्ट ने 2021 में राणा के जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जालसाजी से हासिल किया गया था. पिता-पुत्री ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
हनुमान चालिसा विवाद में 11 दिन जेल में रह चुकी हैं राणा
उल्लेखनीय है कि इसी साल मई में महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी. उन्होंने ऐसा किया भी था. पुलिस में इसकी शिकायत के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया था. 11 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था.
अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
उधर, उत्तर प्रदेश के बरेली में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों की सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर रामपुर की विशेष एमपी -एमएलए कोर्ट ने अदाकारा और रामपुर से पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. रामपुर के सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को जयाप्रदा को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को तय की गई है. पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामले 2019 में दर्ज किए गए थे.
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