झाड़-फूंक के दौरान डोला मौलाना का इमान, कर दिया ये कांड; महिला ने उठाया बड़ा कदम!
Ghazipur News: गाजीपुर में झाड़-फूंक करने वाले मौलाना पर अश्लीलता और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. मौलाना पर ये आरोप झाड़-फूंक कराने गई एक महिला ने लगाया है.
Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक झाड़-फूंक करने वाले मौलाना पर एक महिला की तहरीर देने के बाद आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला ने आवेदन में मौलाना पर आरोप लगाया है कि वह भूत-प्रेत से महिलाओं को झाड़-फूंक के जरिए मुक्त कराने के नामपर उनके साथ अश्लीलता और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था.
महिला ने मौलाना पर लगाए ये आरोप
पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से रविवार को बताया कि बलिया के नरही क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने इल्जाम लगाया है कि वह झाड़-फूंक कराने के लिए इसी साल 18 मार्च को अपने पति के साथ गाजीपुर के बड़ेसर क्षेत्र स्थित माटा गांव में मौलाना शान अहमद के 'दरबार' में आयी थी. उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस दौरान मौलाना अहमद उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं.
महिला का आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर मौलाना अहमद ने उस पर इस्लाम मजहब स्वीकार करने का दबाव बनाया और बात न मानने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. सूत्रों ने बताया कि महिला ने 4 अक्टूबर को इस मामले की शिकायत बड़ेसर थाने में दी थी.
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एसपी ने क्या कहा?
गाजीपुर एसपी ई. राजा ( Iraj Raja IPS ) के मुताबिक, तहरीर के बुनियाद पर शान अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295—A ( धार्मिक विश्वासों या धर्म का अपमान करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम), 509 (किसी महिला की लज्जा या गरिमा का अपमान करने के इरादे से इस्तेमाल किए गए शब्द, हाव-भाव या काम), 506 (धमकी) और ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म रिवर्तन प्रतिषेध एक्ट’ की सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है.आरोपी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.