NEET PG 2023: नीट पीजी 2023  शेड्यूल के हिसाब से होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को स्थगित करने से इंकार कर दिया है. आपको बता दें कुछ उम्मीदवारों ने नीट को पोस्टपोन करने के लिए याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. आपको बता दें इस एग्जाम के लिए तकरीबन दो लाख लोगों ने एनरोल किया था. अब इस एग्जाम को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है. 


सुनवाई के दौरान क्या हुआ?


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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि एनईईटी-पीजी 2023 के लिए नामांकित 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से लगभग 1.3 लाख उम्मीदवार उन लोगों में से हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है.


शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि पहले ये होता था कि इंटर्नशिप की आखिरी तारीख और परीक्षा के बीच का अंतर कभी भी दो महीने से ज्यादा नहीं होता था. जस्टिस भट ने अधिवक्ता जीएस से पूछा कि इंटर्नशिप कब खत्म होगी. जिस पर अधिवक्ता ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों का वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए मई, जून, जुलाई है.


कोर्ट ने क्या कहा?


सुनवाई के दौरान एएसजी एशवर्या भाटी ने कहा कि नीट पीडी 2034 की तारीख का ऐलान 6 महीने पहले हो गया था. इस दौरान 2.03 लाख  लोगों ने रजिस्टर किया और एडमिट कार्ड डाउनलोड किए. एएसजी भाटी ने कहा कि केवल 6000 छात्रों ने दूसरी विंडो के दौरान परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है, और इसलिए स्थगित करने की मांग एक अल्पसंख्यक समूह द्वारा की जा रही है।


आपको जानकारी के लिए बता दें इससे पहले उम्मीदवारों ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया था. उस दौरान कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद केंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन आज बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.