Porsche Accident Case: पुणे की एक कोर्ट ने शुक्रवार को बिल्डर विशाल एस. अग्रवाल और उनके पिता सुरेंद्र कुमार बी. अग्रवाल को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिय. उन पर परिवार के ड्राइवर के अपहरण और धमकाने का आरोप है.


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पोर्शे दुर्घटना केस का आरोपी नाबालिग लड़का मौजूदा वक्त में 14 दिनों यानी 5 जून तक के लिए सुधार बाल गृह में है. बता दें कि 19 मई को शहर के कल्याणी नगर में लड़के ने तेज रफ्तार पोर्श कार से दो लोगों (लड़का-लड़की) को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में दोनों आईटी इंजीनियर की मौत हो गई थी. लेकिन में कोर्ट ने नाबालिग को जमानत दे दी थी. इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस की जमकर आलोचना होने लगी. हालांकि, बाद में पुलिस इस मामले में दो पुलिस वालों को जांच में लापरवाही करने के लिए सस्पेंड कर दिया था.


नाबालिग की मां भी पुलिस रडार पर
पुलिस ने विशाल समेत छह लोगों को 27 मई को देर रात अरेस्ट किया था, जबकि सुरेन्द्र कुमार बी. अग्रवाल को पहले ही ड्राइवर के आरोपों में गिरफ्तार किया गया. दोनों को 31 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. इसके साथ ही नाबालिग मुल्जिम की मां शिवानी अग्रवाल भी ब्लड सैंपल के अदला-बदली करने के सिलसिले में पुलिस की रडार पर आ गई हैं. 


आोरपी के दोस्त ने किया ये खुलासा 
पोर्शे कार में हादसे के वक्त नाबालिग आरोपी के साथ सावर कुछ दोस्तों ने पुणे पुलिस को बताया है कि दुर्घटना के वक्त वह बहुत ज्यादा नशे में था. वह नशे की स्थिति में ही कार ड्राइव रहा था, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया. इससे पहले, एक दूसरे व्यक्ति ने  बताया कि कैसे वह बाल-बाल पोर्शे कार से टकराने से बचा था. उसने बताया कि इसके कुछ ही लम्हे बाद तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बाइक पर सॉफ्ट इंजीनियर अश्विनी कोष्ठा और अनीश अवधिया  की मौत हो घई.