New vs Old Tax Regime: बजट 2024 पेश कर दिया गया है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं. जिसमें से एक बड़ा ऐलान यह भी है कि अब टैक्स स्लैब्स को बदल दिया गया है. नए टैक्स रिजीम के मुताबिक अब 0-3 लाख सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 3-7 लाख की इनकम वालों को 5 फीसद टैक्स देना होगा. आइये जानते हैं पुराने और अबके टैक्स रिजीम में क्या फर्क है.


निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?


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नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, एफएम सीतारमण ने कहा, "नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा - 0-रु 3 लाख - शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख - 20% और 15 लाख से अधिक -30%।"


आय पहले टैक्स आय नया टैक्स
0-3 लाख nil 0-3 लाख Nil
3-6 लाख 5 फीसद 3-7 लाख 5 फीसद
6-9 लाख 10 फीसद 7- 10 लाख 10 फीसद
9-12 लाख 15 फीसद 10-12 लाख 15 फीसद
12-15 लाख 20 फीसद 12-15 लाख 20 फीसद

दोनों ही टैक्स रिजीम की अपर लिमिट 15-20 लाख है. इससे ज्यादा आय होने पर 30 फीसद टैक्स देना होगा. सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं. लोग नए टैक्स स्लैब को एक बर्डन के तौर पर देख रहे हैं.


बजट पेश होने के बाद शशी थरूर ने कहा,"यह एक निराशाजनक बजट है. मैंने आम आदमी के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ नहीं सुना. इसमें मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं है, और आम आदमी की आय में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का अपर्याप्त उल्लेख है. हमने आय असमानता को दूर करने के लिए सरकार की ओर से बहुत कम देखा है. रोजगार सृजन पर, एक सांकेतिक इशारा किया गया था."