Noida Viral Video: यूपी पुलिस ने गालीबाज महिला के खिलाफ लगाई कई बड़ी धाराएं; जानिए क्या है इनका मतलब
Noida Viral Video: नोएडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला गार्ड्स के साथ बदतमीजी करती नजर आ रही है. पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर लिया है और कई बड़ी धाराएं लगाई हैं.
Noida Viral Video: नोएडा की एक सोसाइटी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला गार्ड के साथ बदसुलूकी करती नजर आ रही है. वीडियो में महिला गार्ड के साथ अभद्र व्यव्हार करती है और गालियां देती है. इस महिला का नाम भव्या रॉय है जो जेपी विशटाउन सोसायटी में रहती हैं. महिला के खिलाफ के केस दर्ज हो गया है और उनके खिलाफ कई घधाराएं लगाई गई हैं.
क्या कहना है सिक्योरिटी गार्ड का
इस मामले को लेकर सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि वह गेट पर गाड़ी चेक कर रहे थे. पीछे से भव्या आ गईं. उन्होंने उनके पास जाकर कहा कि कुछ मिनट लगेंगे. इस पर वह भड़क गई और गाड़ी से उतर कर गाली गलौज करने लगीं. इस पूरे मामले का किसी ने वीडियो बना लिया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया. पुलिस ने भव्या के खिलाफ की धारओं में केस दर्ज किया है.
इस धाराओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया
पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-A, 323, 504, 505 (2), 506 के तहत केस दर्ज किया है. जिसके तहत तीन साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है. आइये जानते हैं कौनसी धारा में है कितनी सजा का नियम
धारा 505 (2): अगर कोई शख्स कोई ऐसी बात या रिपोर्ट छापता है जिस से धर्म, जाति और समुदायों के बीच नफरत फैलती हो और दुश्मनी बढ़ती हो. ऐसा करने पर तीन साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
धारा 153-A: इस धारा के तहत अगर कोई इंसान बोलकर लिखकर या इशारे से किसी के धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, भाषा, जाति और समुदाय के आधार पर अगर कोई शख्स सामाजिक माहौल, दुशमनी और नफरत को बढ़ाने की कोशिश करता है को उसे तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
धारा 323: अगर कोई शख्स किसी को चो या नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो उसे 1 साल की सजा या 1 हजार रुपये जर्माना या दोनों हो सकते हैं.
धारा 506: अगर कोई शख्स किसी को अपराधिक धमकी देता है तो इसे 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.
धारा 504: अगर कोई शख्स किसी को अपमानित करता है या सार्वजनिक शांति को भंग करने का काम करता है तो उसे 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.