Noida News: अगर अब आपको गौतमबुद्ध नगर में रेस्टोरेंट, बारात घर, होटल वग़ैरह में पार्टी करनी है और वहां आपको शराब पिलानी है तो इसके लिए ऑकेजनल सर्टिफिकेट लेना होगा.  ऑकेजनल सर्टिफिकेट नहीं लेने पर आपके ऊपर  कार्रवाई हो सकती है. डीएम गौतमबुद्ध नगर ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक़ अगर किसी पब्लिक प्लेस पर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां शराब परोसी जाने वाली है तो आप आबकारी विभाग की ऑनलाइन साइट पर जाकर ऑकेजेनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं.


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क्लब, मैरिज हॉल, होटल को लेनी होगी इजाज़त
यह नियम सभी क्लब, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट पर लागू होंगे. जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको अपने प्रोग्राम में अगर लोगों को शराब पिलानी है तो ऑकेजेनल सर्टिफिकेट के लिए रक़म जमा करके एक दिन का सर्टिफिकेट लिया जा सकता है. डीएम सुहास एलवाई ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि देखा जा रहा है कि ज़िले के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल में पार्टी की जाती है, जिसमें आयोजक के ज़रिए शराब भी पिलाई जाती है. ऐसे हर एक ऑर्गेनाइज़र को आबकरी डिपार्टमेंट से नियम के मुताबिक़ ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) हासिल किया जाना ज़रूरी है.


ख़िलाफ़वर्ज़ी करने पर लिया जाएगा एक्शन
डीएम ने बताया कि कुछ ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए आबकारी मेहक्कमे से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ एल -11) हासिल किये बग़ैर ही शराब पिलाये जाने की ख़बर मिल रही है. उन्होंने ऑकेजनल बार लाइलेंस (एफ एल 11) की एप्लिकेशन के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि लाइसेंस के लिए आबकारी मेहक्कमे की वेबसाइट पर जाकर ई-पेमेन्ट के ज़रिए तयशुदा रक़म का भुगतान करके ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) की कॉपी पोर्टल से ही निकाली जा सकती है. डीएम ने ज़िले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल के जनरल मैनेजर, मैनेजर से यह भी अपील की कि आबकारी डिपार्टमेंट से ऑकेजनल बार लाइसेंस हासिल किये बग़ैर किसी भी हालत में शराब न पिलाई जाए. नियमों की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने पर होटल, रेस्टोरेंट,क्लब और मैरिज हॉल के ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन लिया जाएगा.


 


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