Balasore Train Accident: ओडिशा के बालासोर में बीते 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया था. इस हादसे में 292 लोगों की जान चली गई थी. रेल हादसे की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने शुक्रवार को इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें बालासोर के सीनियर सेक्सशन इंजीनियर अरूण कुमार महांतो, सोहो के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और पप्पू टेक्निशियन शामिल हैं. तीनों को आईपीसी की दफा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है.


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रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार
सीबीआई, ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच कर रही है. रेलवे के तीनों कर्मचारियों महांतो, खान और पप्पू को आईपीसी की दफा 304 (गैर इरादतन कत्ल) और 201 (सबूत नष्ट करने) के तहत गिरफ्तार किया गया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि तीनों कर्मचारियों की बालासोर जिले में तैनाती है. बता दें कि बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून की शाम तकरीबन सात बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी. इसके बाद इसकी जद में बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी.  इस रेल हादसे में 292 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और तकरीबन एक हजार से ज्यादा लोग जख्मी हो हुए थे. 



सीबीआई कर रही मामले की जांच
हादसे के बाद रेलवे की ओर से जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई थी. जांच के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक्सीडेंट की अहम वजह 'गलत सिग्नलिंग' थी, जिसकी वजह से 292 लोगों की जान चली गई और एक हजार लोग घायल हो गए.अधिकारियों ने बताया कि बालासोर रेल दुर्घटना में यह पहली गिरफ्तारी है. तीनों आरोपी बालासोर जिले में तैनात हैं. आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत नष्ट करने जबकि 304 के तहत गैर इरादतन कत्ल का केस दर्ज किया जाता है. गैर इरादतन कत्ल की सजा में जुर्म की गंभीरता को देखते हुए उम्रकैद, जुर्माना या कठोर कारावास शामिल होता है. 


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