Patanjali Soan Papdi: उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक टेस्टिंग लैब  में किए गए क्वालिटी टेस्ट में पतंजलि के खाद्य उत्पाद के विफल होने के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को पिथौरागढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाया गया और छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. बता दें, एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने 2019 में बेरीनाग, पिथौरागढ़ के मेन बाजार में लीला धर पाठक की दुकान पर पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के बारे में चिंता जताई थी.


2020 में दर्ज किए गए थे मामले


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस मामले के पेश आने के बाद मिठाई के सैंपल इकट्ठे किए गए थे और कानाहा जी वितरक, रामनगर और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार को नोटिस जारी किया गयाा था. दिसंबर 2020 में, रुद्रपुर में परीक्षण प्रयोगशाला ने मिठाई की घटिया गुणवत्ता पर राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को नोटिस भेजा था. घटना के बाद बिजनेसमैन लीला धर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए थे. 


तीनों लोगों पर जुर्माना


अब तीनों लोगों पर ₹5,000, ₹10,000 और ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया है और छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है. इस बीच, एक ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से पूछा था कि क्या उसके 14 उत्पादों की बिक्री बंद हो गई है, जिनके विनिर्माण लाइसेंस पिछले महीने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिए थे. पतंजलि की ओर से पेश सीनियर वकील बलबीर सिंह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इन उत्पादों की बिक्री रोक दी है.