कोल्लमः केरल की सियासत में अच्छा खासा असर रखने वाले, प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से संगठन को अवैध करार दिए जाने के बाद अब इस संगठन को भंग कर दिया गया है. पीएफआई (Popular Front of India dissolved) के प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार ने संगठन की केरल इकाई के फेसबुक पेज पर पोस्ट शेयर की है कि “देश के कानून का पालन करते हुए संगठन गृह मंत्रालय का फैसला स्वीकार करता है.” इस पोस्ट करने के कुछ ही घंटे बाद सत्तार को करुणागपल्ली से पकड़ लिया गया. सत्तार ने पोस्ट में यह भी कहा, ’’सभी सदस्य और आम लोगों को बता दिया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद “पीएफआई को भंग कर दिया गया है.” 

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हड़ताल के दौरान हिंसा का आरोप  
सत्तार ने 23 सितंबर को देशभर में पीएफआई के कार्यालयों पर हुई छापेमारी और नेताओं की गिरफ्तार के विरोध में कथित तौर पर राज्यव्यापी हड़ताल की अपील की थी, जिसके बाद से वह फरार बताया जा रहा था. बुधवार को उसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपा जा सकता है. पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने 23 सितंबर की हड़ताल के दौरान कथित तौर पर हिंसा की थी, जिसमें बसों, सार्वजनिक संपत्ति और यहां तक कि आम लोगों को निशाना बनाया गया था.

सैंकड़ों नेता हो चुके हैं गिरफ्तार 
एनआईए के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसियों की टीमों ने पिछले हफ्ते 15 राज्यों में 93 स्थानों पर इस संघठन के ऑफिसों पर छापे मारे थे. देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के इल्जाम में पीएफआई के 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया था. सबसे ज्यादा 22 लोगों की गिरफ्तारी केरल से हुई थी, जहां कुछ स्थानों पर पीएफआई का काफी प्रभाव है. ये गिरफ्तारियां एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और संबंधित राज्यों की पुलिस ने की थीं.

सहयोगी संगठनों  पर भी प्रतिबंध
पीएफआई के साथ-साथ इसके अन्य सहयोगी संगठनों  पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट शामिल हैं. ., जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को "गैरकानूनी एसोसिएशन" घोषित कर दिया गया है. 


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