हारे हुए उम्मीदवार को दोबारा वोटों की गिनती के लिए खर्च करने होंगे इतने हजार रुपये; ECI दी सुविधा
Lok sabha Election 2024: चुनावों में हारने वाला उम्मीदवार या दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाला उम्मीदवार अगर दोबारा वोटों की गिनती कराता है तो उसे 47 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे.
खर्च करना होगा पैसा
निर्वाचन आयोग की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के मुताबिक, दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में लगी ‘माइक्रोकंट्रोलर चिप’ में छेड़छाड़ या संशोधन का सत्यापन कराने के लिए प्रति EVM सेट पर 47,200 रुपये का भुगतान करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) सेट में एक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट होता है. निर्वाचन आयोग ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर लोकसभा चुनावों की मतगणना से पहले एक जून को "प्रशासनिक SOP" जारी की थी.
मतगणना जारी है
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतगणना की गई थी, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को मतगणना जारी है. ये चुनाव आम चुनावों के साथ ही हुए थे.
EVM में हेरफेर
EVM में हेरफेर के संदेह को "निराधार" करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को पुरानी मतपत्र प्रणाली के इस्तेमाल से चुनाव कराए जाने की मांग खारिज कर दी थी.
उम्मीदवारों को विकल्प
इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने चुनाव परिणामों में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को एक विकल्प दिया था और उन्हें निर्वाचन आयोग को शुल्क का भुगतान करके व लिखित अनुरोध के जरिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच प्रतिशत ईवीएम में लगे ‘माइक्रोकंट्रोलर चिप’ के सत्यापन की अनुमति दी थी.
जीएसटी देना होगा आयोग की एसओपी के मुताबिक, EVM की "जांच और सत्यापन" करने की लागत प्रत्येक EVM सेट 40,000 रुपये (और 18 प्रतिशत जीएसटी) है. जीएसटी जोड़कर कुल खर्च 47,200 रुपये बनता है.
EVM पर सवाल
आपको बता दें कि सात चरणों में हुई लोकसभा वोटिंग की काउंटिंग जारी है. इस दौरान कई उम्मीदवार हार रहे हैं, तो कई जीत रहे हैं. ऐसे में कई लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं.