Defamation Case: राहुल गांधी ने SC का दरवाज़ा खटखटाया; गुजरात HC के फैसले को दी चुनौती
Rahul Gandhi Modi Surname: कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. मानहानि केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब राहुल गांधी ने अर्जी दायर करके गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज दिया है. कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की अपील की है. मोदी सरनेम मामले में सजा की वजह से ही राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़े.
सेशन कोर्ट और HC से नहीं मिली राहत
23 मार्च 2023 को बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी की शिकायत पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट , सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को कुसूरवार ठहराते हुए दो साल की सज़ा सुनाई थी. इसी फैसले के चलते उनकी संसद सदस्यता भी चली गई, यही नहीं वो सज़ा की अवधि पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक यानि 2031 तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए. इसके बाद अप्रैल में राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया. सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील पेंडिंग रहने तक ज़़मानत तो दे दी लेकिन दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया. इस फैसले को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी लेकिन हाई कोर्ट ने भी दोषी ठहराए जाने की मांग और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
'राहुल के खिलाफ 10 से ज़्यादा केस पेंडिंग: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ दस से ज़्यादा केस लंबित है. राजनीति में शुद्धता वक़्त की ज़रूरत है. जनप्रतिनिधियों को बेदाग होना चाहिए. इस शिकायत के बाद भी राहुल गांधी के खिलाफ दूसरी शिकायत दर्ज की गई. इनमें से एक शिकायत वीर सावरकर के पोते ने पुणे की कोर्ट मे दायर की क्योंकि आरोपी ने वीर सावरकर के खिलाफ मानहानि करने वाला बयान दिया था. लखनऊ की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है.
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