Rahul Gandhi Membership: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता रद्द हो गई है. गुरुवार को अदालत ने उन्हें 'मोदी सरनेम' वाले मामले में दो साल की सज़ा सुनाई थी. हालांकि राहुल को थोड़ी देर बाद ही जमानत मिल गई थी. वहीं आज यानी शुक्रवार के दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्र जारी किया है. जिसमें उनके 2 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी रहेगी. 


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सूरत की एक अदालत के ज़रिए मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.


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बता दें कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' से जुड़े एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल की सज़ा सुनाई थी. हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.


क्या बोले खड़गे:
इस मामले पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के पैसे लेकर ओबीसी वर्ग तो नहीं भागा, फिर भाजपा इस मुद्दे पर जातिगत सियासत का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं. खड़गे ने राहुल गांधी को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी सरकार जेपीसी से भाग नहीं सकती! पीएनबी व जनता के पैसे लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी भागे! ओबीसी वर्ग तो नहीं भागा, फिर उनका अपमान कैसे हुआ? एसबीआई/एलआईसी को नुकसान आपके परम मित्र ने पहुंचाया! एक तो चोरी में सहयोग, फिर जातिगत राजनीति का प्रयोग! शर्मनाक!


 


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