Ram Rahim Acquits: राम रहीम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, 4 अन्य को बरी कर दिया है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया है.


राम रहीम को हाई कोर्ट से राहत


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मामले में अन्य आरोपी अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह थे. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी. इन सभी को भी रिहाई मिल गई है. बता दें, राम रहीम पर मर्डर और रेप समेत कई आरोप लग चुके हैं.


क्या है मालमा?


2019 में, गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के एक मामले और एक पत्रकार और पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या से संबंधित दो हत्या के मामलों में पंचकुला की एक सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था. 18 अक्टूबर, 2021 को अदालत ने मामले में राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.


डेरा प्रमुख ने सभी दोषसिद्धि को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. हालांकि, बलात्कार और पत्रकार हत्या मामले में उनकी अपीलें अभी भी लंबित हैं. राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. 


राम रहीम पर लगा था 31 लाख का जुर्माना


18 अक्टूबर, 2021 को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही सीबीआई जज ने डेरा प्रमुख पर 31 लाख रुपये, सबदिल पर 1.50 लाख रुपये, जसबीर और कृष्ण पर 1.25-1.25 लाख रुपये और अवतार पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.


अपने विस्तृत फैसले में, सीबीआई अदालत पंचकुला ने कहा था कि इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं है कि यह डेरा प्रमुख ही थे, जो गुमनाम पत्र के प्रसार से व्यथित महसूस कर रहे थे जिसमें डेरा की साध्वियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप थे.