HC का झारखंड सरकार को हुक्म; इन 12 संवैधानिक संस्थाओं में चेयरमैन और मेंबरों की जल्द करें नियुक्ति
Jharkhand News: इनफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के मामले में दायर कंटेंप्ट पिटीशन और एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से संवैधानिक इंस्टीट्यूशन में खाली पदों पर अपॉइंटमेंट की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है.
Jharkhand News: झारखंड उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को चाइल्ड कमिशन, इनफॉरमेशन कमीशन, ह्यूमेन राइट्स कमीशन, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, लोकयुक्त समेत करीब 12 संवैधानिक इंस्टीट्यूशन में चेयरमैन एवं मेंबरों के खाली पदों पर जल्द रिक्रूटमेंट करने के लिए एफिडेविट दाखिल करने का हुक्म दिया है. न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है.
इनफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के मामले में राजकुमार नाम एक व्यक्ति तरफ से दायर कंटेंप्ट पिटीशन और एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से संवैधानिक इंस्टीट्यूशन में खाली पदों पर अपॉइंटमेंट की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बुधवार को यह हुक्म दिया.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि इनफॉरमेशन कमीशन, लोकायुक्त एवं दूसरे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन में चेयरमैन एवं मेंबरों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. असेंबली में अपोजिशन के लीडर नहीं होने की वजह से इन पदों पर रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही थी. इन पदों पर रिक्रूटमेंट्स के लिए जो समिति होती है, उसमें अपोजिशन लीडर की मौजूदगी लाजमी होती है. अब असेंबली चेयरमैन ने अपोजिशन लीडर का ऐलान कर दिया है.
एप्लीकेंट की तरफ से एडवोकेट अभय मिश्रा ने क्या कहा?
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच में हुई सुनवाई के दौरान एप्लीकेंट की तरफ से एडवोकेट अभय मिश्रा ने न्यायालय को बताया था कि स्टेट इनफॉरमेशन कमीशन में खाली पदों को भरने के लिए अपोजिशन लीडर का पद के खाली रहने से कोई अड़चन नहीं है. कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर अपोजिशन के लीडर नहीं है तो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को कमेटी में रखकर कि स्टेट इनफॉरमेशन कमीशन में इनफॉरमेशन कमिश्नर एवं अन्य खाली पदों पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी की जा सकती है.
एप्लीकेंट राजकुमार ने केंटेंप्ट पिटीशन दाखिल की
न्यायालय को बताया गया कि साल 2020 में उच्चतम न्यायालय ने इनफॉरमेशन कमिश्नरों की रिक्रूटमेंट से जुड़ी एक पिटीशन को न्यायालय ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित ( Excute ) कर दिया था. उस वक्त सरकार की तरफ से न्यायालय में अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया था कि इनफॉरमेशन कमिश्नरों की रिक्रूटमेंट जल्द कर ली जाएगी. रिक्रूटमेंट कमिश्नरों की रिक्रूटमेंट नहीं होने पर साल 2021 में एप्लीकेंट राजकुमार ने केंटेंप्ट पिटीशन दाखिल की है.
एडवोकेट एसोसिएशन ने दाखिल की जनहित याचिका
एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से भी इसी मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि करीब 4 सालों से चाइल्ड कमिशन, इनफॉरमेशन कमिशन, ह्यूमेन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त आदि संवैधानिक इंस्टीट्यूट्स में अमह पदों के खाली रहने से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है.