RBI Restriction on Paytm Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को सुपरवाइजरी चिंताओं के कारण Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के संचालन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को उसकी सेवाओं में क्रेडिट लेनदेन से प्रतिबंधित कर दिया. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अधिकार के तहत ये निर्देश दिए गए हैं.


पेटीएम बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन


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नियामक कार्रवाई 11 मार्च, 2022 के शुरुआती निर्देश का पालन करती है, जिसमें आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग रोकने का निर्देश दिया था. अब पेटीएम बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं. आइये जानते हैं पूरी डिटेल


पेटीएम पेमेंट बैंक पर किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं?


- पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते या संबंधित उपकरणों में नई जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है.
- पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद सभी बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान को बंद करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि लोगों को केवल बेसिक अकाउंट एक्सेस रहेगा.
- इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत की लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सुविधा सहित फंड ट्रांसफर की पेशकश करने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी.


पेटीएम बैंक में किन चीजों की है मंजूरी


पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में ब्याज, कैशबैक या रिफंड जमा करने की इजाजत है. मौजूदा ग्राहकों को बचत बैंक खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित विभिन्न खातों में निकासी या उनकी बची राशि की इस्तेमाल की इजाजत है. एक भुगतान बैंक को 200,000 भारतीय रुपये तक की छोटी जमा राशि लेने की इजाजत है. इन संस्थाओं को सीधे कर्ज देने की इजाजत नहीं है.