Sanjay Raut Jail: समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मुंबई के मझगांव की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिवसेना नेता संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया के जरिए दायर मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया है और उन्हें 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है.


25 हजार का लगा जुर्माना


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अदालत ने राज्यसभा सांसद को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. भाजपा नेता की पत्नी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ पूरी तरह से "निराधार और अपमानजनक" दावे किए हैं. उनकी शिकायत में कहा गया था, "आम जनता की नज़र में मेरे चरित्र को बदनाम करने के लिए ये बयान दिए गए हैं."


कोर्ट के आदेश पर राउत ने क्या कहा?


अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा, "मैं अदालतों का सम्मान करता हूं लेकिन विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया. हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं?"


राउत ने क्या कहा था?


यह मामला राउत के आरोप से जुड़ा है. उनका कहना था कि  भाजपा नेता और उनकी पत्नी मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित ‘घोटाले’ में शामिल थे. राउत ने ये आरोप पार्टी के आधिकारिक मराठी अख़बार सामना में प्रकाशित एक आर्टिकल में लगाए थे.


अपनी शिकायत में मेधा सोमैया ने कहा कि उन्हें यह "अपमानजनक" लेख मिला, जिसमें उन पर पर्यावरण अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति लिए बिना मैंग्रोव काटकर अनधिकृत शौचालय बनाने का आरोप लगाया गया है. भाजपा नेता की पत्नी ने आरोप लगाया कि इस लेख को अन्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी छापा और इससे जनता के मन में यह धारणा बनी कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये का घोटाला किया है.