Supreme Court extends Interim Bail Satyendar Jain: आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ED के जरिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेडिकल की बुनियाद पर सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत को 1 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को रेग्यूलर जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा. वहीं दूसरी ओर, जांच एजेंसी सीबीआई ने सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मुखालेफत की थी.बता दें कि, फिलहाल पूर्व मंत्री अंतरिम जमानत पर हैं.


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मेडिकल का दिया हवाला
एक मुख्तसर सुनवाई में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने यह आदेश दिया. हालांकि, जैन की तरफ से पैरवी करने वाले साीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मेडिकल की बुनियाद का हवाला देते हुए अदालत से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की. प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सत्येंद्र जैन का मेडिकल मूल्यांकन एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल से कराने की अपनी अपील को दोहराया. गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए छह हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद समय बढ़ाया गया था.



जैन को 1 सितंबर तक राहत
इस मामले में पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील दी गई कि जैन को कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और उनका वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया है. बता दें कि, इस साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी के जरिए जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन और उनके दो साथियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं. फिलहाल, दिल्ली के पूर्व मंत्री अब एक सितंबर तक जेल से बाहर रहेंगे.


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