SC on Article 370: आर्टिकल 370 को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. पांच जजों की बेंच ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रोवीजन था. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 370 हटाने का फैसला सही था और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला भी वैध था. इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिए हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं.


कोर्ट ने चुनाव पर क्या कहा? 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि जम्मू और कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले तक चुनाव कराए जाएं. फैसला सुनाने के दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर पांच जजों की बेंच पर तीन फैसले सुनाए हैं. सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्ररपति के ऐलान की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है.


भारत का अभिन्न अंग


फैसला सुनाते वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है. ये संविधान के आर्टिकल-1 और 370 से साफ हो जाता है. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी था. देश के राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की ताकत अभी भी है. जम्मू-कश्मीर में युद्ध की हालातों की वजह से संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी.


5 अगस्त 2019 में हटाया गया था आर्टिकल 370


न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370, जिसे 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था, पूर्ववर्ती राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण एक अंतरिम व्यवस्था थी. बता दें इस मामले में कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.