SC on Hemant Soren: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली और लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.


सुप्री कोर्ट ने की खिचाई


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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने के तथ्य को छिपाने के लिए भी हेमंत सोरेन की खिंचाई की और कहा कि उनका आचरण दोषमुक्त नहीं है. अदालत ने हेमंत सोरेन के वकील से कहा, “आपका आचरण बहुत कुछ कहता है. हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्टवादिता के साथ आएगा लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया,'' 


जब 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी, तब उन्होंने ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत नहीं मांगी थी, न ही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके खिलाफ संज्ञान का कोई न्यायिक आदेश था. इसके विपरीत, झारखंड की एक ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी ठहराने वाली सामग्री के आधार पर हेमंत सोरेन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.