नूंह में आज से खुलेंगे स्कूल, बस सेवा भी होगी पूरी तरह से बहाल, जारी किए नए आदेश
Nuh Violence: पिछले हफ्ते से जारी नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बीच एक अच्छी खबर आई है. आज से स्कूलों को खोलने के आदेश दिए गए हैं. डिप्टी कमिश्नर ने सभी लोगों से शांति और भाईचारा बनाने की अपील की है.
Nuh Violence: हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा के बाद भी सूरत-ए-हाल खराब है. लेकिन तनावपूर्ण सूरत-ए-हाल को सामान्य करने के लिए सामाजिक और प्रशासानिक स्तर पर लगातार कोशिश किए जा रहे हैं. नूंह में हालात को सामान्य देखते हुए सभी स्कूलों को आज से यानी 11 अगस्त से खोल दिया जाएगा. साथ ही बस सेवा को भी पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा. वहीं जुमे के नमाज को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ( Dhirendra Kharagta ) ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग जुमे की नमाज अपने घरों में अदा करें. और साथ ही डिप्टी कमिश्नर ने धारा 144 के तहत नए आदेश जारी किए हैं.
ट्रांसफर का सिलसिला जारी
डिप्टी कमिश्नर खड़गटा ने सभी लोगों से शांति और भाईचारा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि शहर में धारा 144 लागू है . ऐसे में कानून व्यवस्था का पालन करें और प्रशासन का हर संभव मदद करें. खड़गटा ने लोगों से कहा कि घबराएं नहीं सभी आपस में एक साथ इत्तेहाद के साथ रहें.
वहीं नूंह हिंसा के बाद प्रशासनिक स्तर पर लगातार अधिकारियों का तबादला जारी है. अब नूंह की DPRO पूजा सिंह का भी तबादला पंचकूला कर दिया गया है. इससे पहले नूंह के SP, DSP सहित DC का भी तबादला हो चुका है.
आज से स्कूल होंगे शुरु
डिप्टी कमिश्नर खड़गटा ने नए आदेश जारी किए हैं जो आने वाले आदेशों तक जारी रहेंगे. वहीं जिले में आज से यानी 11 अगस्त को खोलने का आदेश दिए हैं. और साथ हरियाणा में बस सेवा भी बहाल हो जाएंगी. वहीं एटीएम खुलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा.
इन इलाकों में बैंक इतने बजे तक खुले रहेंगे
नए आदेशों के मुताबिक, "नूंह, तावडू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और पिनगवा और नगीना ब्लॉक के नगर निगम क्षेत्र में एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे. इन इलाकों में बैंकों के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक ही रहेगा. जबकि बैंकों में नकद लेन-देन अगले आदेश तक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा. आदेश के अनुसार, यदि कोई आदमी इन आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है, तो वह IPC की धारा 188 और अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत दंड के लिए जिम्मेदार होगा".