कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य; नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
Seatbelts will be compulsory for all passengers: उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत के दो दिन बाद सरकार ने यह घोषणा की है कि बिना सीट बेल्ट के पीछे की सीट पर बैठने वालों लोगों पर जल्द होगी कार्रवाई.
नई दिल्लीः अक्सर कार की पिछली सीट पर बैठे ज्यादातर लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले लोगों पर जल्द ही भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा. मंत्री ने कहा कि अगले तीन दिनों में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी.
गडकरी का यह बयान उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत के दो दिन बाद आई है, जब उनकी मर्सिडीज कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क डिवाइडर से टकरा गई थी. हादसे के वक्त मिस्त्री ने कथित तौर पर सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी.
गडकरी ने कहा, “अगले तीन दिनों में एक अधिसूचना जारी की जाएगी कि अगर कोई कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनता है, तो उसे दंडित किया जाएगा. साइरस मिस्त्री के दुखद मौत मामले के बाद, मैंने फैसला किया है, ड्राइवर की सीट की तरह पिछली सीट पर सीट बेल्ट के लिए अलार्म होगा. कार की पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा."
मंत्री ने कहा कि भारत में सड़क हादसों में मरने वालों में सबसे ज्यादा आबादी 18-34 आयु वर्ग के लोगों की है. सोमवार को एक कार्यक्रम से इतर गडकरी ने कहा था कि लोगों को लगता है कि पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, “यह समस्या है. मैं किसी भी दुर्घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आगे और पीछे दोनों सीटों पर सीट बेल्ट पहनने की जरूरत है."
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