Delhi News: दिल्ली दंगा ( Delhi Riots ) मामले में JNU के पूर्व स्टूडेंट रहे शरजील इमाम (Sharjeel Imam ) की जमानत याचिका को कोर्ट ने फिर से आगे टाल दिया. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है. कोर्ट ने डीसीपी क्राइम के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर इस रवैये के लिए नाराजगी जहिर करते हुए नोटिस भी जारी किया.   


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दरअसल, दिल्ली दंगा मामले में आज बेल पिटीशन पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए. कोर्ट ने वकील के उपलब्ध नहीं होने पर  सख्त नाराजगी जताई है.
 
कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में एक हुक्म जारी करते हुए DCP क्राइम को पर्सनल तौर पर अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का इंस्ट्रक्शन दिया.साथ ही कोर्ट ने DCP क्राइम को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के जरिए नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आगे फटकार लगता हुए कहा आपके लिए यह केस अहम नहीं है. हर तय तरीख पर यही होता है. वकील नहीं आते हैं. 


दंगे में 53 लोगों ने गंवाई थी जान
बता दें कि दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हुए दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि इस दंगे में 700 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए थे. वहीं, इस मामले में शरजील इमाम समेत कई मुल्जिमों पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम लगा.शरजील के खिलाफ UAPA और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज है.