Soumya Vishwanathan Murder Case में 15 साल बाद फैसला, सभी आरोपी दोषी करार; जानें पूरा मामला
Soumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, यह फैसला मर्डर होने के 15 साल बाद आया है.
Soumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के मर्डर मामले मे दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है. ये फैसला हत्या के 15 साल बाद आया है. साकेत कोर्ट ने बचाव एवं अभियोजन पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को फैसला महफूज रख लिया था.
क्या है मामला?
सौम्या विश्वनाथननन का 30 सितंबर 2008 को मर्डर हुआ था. रात साढ़े तीन बजे वह अपनी कार से घर लौट रही थीं, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने जानकारी दी थी कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था. पुलिस ने मामले की जांच की और पांच लोगों को गिरफ्तार किया. जिसमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी थे. ये आरोपी 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं.
कई बार ओवरटेक करने की कोशिश
देर रात जब सौम्या दफ्तर से वापस अपने घर आ रही थीं, तो आरोपियों ने उनके पीछे कार लगा ली. सौम्या को कई बार उन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. इसी दौरान रवि ने अपने पिस्तौल निकालकर सौम्या पर फायर कर दिया. गोली कार का शीशा तोड़कर सौम्या के सिर में जाकर लगी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए.
जब सौम्या घर नहीं पहुंची तो उनके पिता ने पुलिस को फोन किया. सुबह 4 बजे पुलिसकर्मी ने फोन उठाया और पूरा मामला सुना. गोली लगने के बाद सौम्या की कार बेकाबू हो गई थी और पोल से जा टकराई थी. शुरुआती जांच में पुलिस को यह एक एक्सीडेंट का केस लगा, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में पता लगा कि उनकी मौत सिर में गोली लगने से हुई है. यह गोली नॉन स्टैंडर्ड आर्म से चलाई गई थी. जिसके बाद 30 सितंबर को मर्डर का केस दर्ज किया गया.
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