Azam Khan: यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले में हुए बरी
Azam Khan News: सपा नेता और उत्तर प्रदेश को पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पूर्व सांसद को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आचार संहिता ममाले में बरी कर दिया. आजम खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए से हुई, क्योंकि वह इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं.
Rampur News: सपा नेता और उत्तर प्रदेश को पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पूर्व सांसद को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आचार संहिता ममाले में बरी कर दिया. आजम खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए से हुई, क्योंकि वह इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं.
दरअसल, सपा नेता पर अचार संहिता का मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज हुआ था. तब आजम खान सपा के टिकट रामपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे. उन पर आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने गाड़ी को वोटिंग सेंटर पर ले जाकर अनुचित तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की थी. इस आरोप के तहत उनके खिलाफ गंज कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी.
बता दें, सपा नेता आजम खान ( Aazm Khan ) पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई चल रही थी. इस केस को लेकर पिछली तारीख को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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जानिए क्या है पूरा मामला?
सपा के राष्ट्रीय महासचिव पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी ( SDM PP Tiwari) ने 24 अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ गंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. SDM ने आरोप लगाया गया था कि आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जबरन अपनी कार गवर्नमेंट रजा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बनाए गए वोटिंग सेंटर के अंदर लेकर गए और बाद में पुलिस ने चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर दिया था. इस मामले की सुनवाई MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी, जिसपर बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया.