Rampur Public School Relief From HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म ख़ान के रामपुर पब्लिक स्कूल को फौरी तौर पर राहत दी है. कोर्ट ने एग्ज़ाम को देखते हुए स्कूल खोलने की बात कही है. हाईकोर्ट ने स्कूल सील किए जाने पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एग्ज़ाम के समय स्कूल सील किया जाना ग़लत है. कोर्ट ने सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कोई ख़ता नहीं है.अब इस पूरे मामले पर 21 मार्च को दोबारा कोर्ट में सुनवाई होगी.


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जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को सील करने के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर अर्ज़ी पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने स्कूल सील किए जाने पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि बच्चों के एग्ज़ाम जारी हैं ऐसे में स्कूल सील करना ग़लत है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ़ से एक अर्ज़ी दायर की गई थी. जिसपर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए स्कूल को बड़ी राहत देते हुए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने की हिदायात दी हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट की कोई ग़लती नहीं है. 



रामपुर पब्लिक स्कूल मौलाना जौहर अली शोध संस्थान की लीज़ जमीन पर संचालित था. बीती 28 जनवरी को लीज़ की मियाद ख़त्म हो गई थी. रामपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने स्कूल के भवन को ख़ाली करने का नोटिस दिया था. स्कूल भवन ख़ाली नहीं करने पर ज़िला प्रशासन की ओर से 14 मार्च को स्कूल सील कर दिया गया था. स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऐसे में ज़िला प्रशासन के फैसले के ख़िलाफ ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल की गई. अर्ज़ी में ज़िला प्रशासन के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की गई थी. अब कोर्ट ने एग्ज़ाम के मद्देनज़र फौरी राहत देते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने का निर्देश दिया है.


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