Abdullah Azam Khan Legislature Membership Cancel: समाजवादी पार्टी के लीडर अब्दुल्ला आज़म को कोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं. अदालत ने उनकी स्वार असेंबली सीट से सदस्यता रद्द कर दी गई है. छजलैट केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है. यूपी के रामपुर ज़िले की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के एमएलए अब्दुल्ला आज़म को बुधवार को असेंबली की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया. उनकी सदस्यता रद्द के साथ ही उनकी सीट भी ख़ाली हो गई है. अब्दुल्ला आज़म समादवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खां के बेटे हैं और ऐसा दूसरी बार हुआ है ,जब अब्दुल्ला को नाअहल क़रार दिया गया है.


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दूसरी बार गई आज़म अब्दुल्ला की विधायकी
बता दें कि कि मुरादाबाद की एक अदालत ने साल 2008 में ग़लत तरीके से मुज़ाहिरा करने के मामले में 13 फरवरी को आज़म खां और अब्दुल्ला को दो-दो साल की सज़ा सुनाई थी, हालांकि अदालत ने दोनों को ज़मानत भी दे दी थी. दोनों पर 31 दिसंबर 2007 को रामपुर में स्थित सीआरपीएफ के कैंप पर हुए दहशतगर्दाना हमले के मद्देनजर जांच के लिए दो जनवरी 2008 को अपना क़ाफिला रोके जाने की मुख़ालेफ़त में नेशनल हाइवे पर धरना प्रदर्शन कर रास्ता जाम करने का इल्ज़ाम था.अब्दुल्ला आज़म दूसरी बार विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किए गए हैं. इससे पहले साल 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था.कोर्ट ने कहा था कि साल 2017 में हुए असेंबली इलेक्शन में स्वार सीट से जीत हासिल करने वाले अब्दुल्ला की उम्र इलेक्शन लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम थी.


 


आज़म ख़ान की भी जा चुकी है रूक्नियत
कोर्ट ने कहा था कि साल 2017 में हुए असेंबली इलेक्शन में स्वार सीट से जीत हासिल करने वाले अब्दुल्ला की उम्र इलेक्शन लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम थी. बता दें कि अब्दुल्ला आज़म के पिता और रामपुर सदर सीट से उस समय के एसपी एमएलए  आज़म खां को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देने के मामले में रामपुर की अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में तीन साल की सज़ा सुनाई थी, इसके बाद उन्हें भी असेंबली की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया था. पिछले साल आठ दिसंबर को हुए रामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आज़म खां के क़रीबी एसपी उम्मीदवार आसिम राजा को हराकर सीट पर पहली बार बीजेपी का परचम लहराया था.


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