Sri Lanka News: श्रीलंका में चार साल पहले हुए ईस्टर हमले के सिलसिले में आतंकवाद कानून के तहत बैन 11 इस्लामी ग्रुप्स में से 5 पर बैन हटा दिया है. राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ( Ranil Wickremesinghe ) ने पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा पीटीए यानी आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत जारी पाबंदी को हटाने के लिए एक तर्तीब जारी किया है. 


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ईस्टर हमले की दूसरी बरसी से एक सप्ताह पहले 13 अप्रैल, 2021 को पीटीए के तहत "चरमपंथी संगठनों पर बैन" लगाया गया था. राष्ट्रपति ने यूनाइटेड तौहीद जमात (UTJ), तौहीद जमात (सीटीजे), श्रीलंका तौहीद जमात (SLTJ), ऑल सीलोन तौहीद जम्माअत (STJ) और जामियाथुल अंसारी सुन्नतुल मोहोमादिया (JASM) पर से पाबंदी हटा दिया है.


हमले में विदेशी समेत 270 लोगों की हुई थी मौत 
19 अप्रैल 2019 को राजधानी कोलंबो में तीन चर्चों और तीन होटलों पर हुए आत्मघाती हमले के बाद कैथोलिक चर्च ( Catholic Church ) के दबाव के बीच राष्ट्रपति गोटबाया ( Gotabaya Rajpakshe ) ने 11 तंजीमों पर बैन लगा दिया था. इस हमले में विदेशी नागरिक सहित लगभग 270 लोगों की मौत हो गई थी. और हमले में 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे.


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बैन संगठनों में मुख्य आत्मघाती हमलावर से जुड़े लोग भी शामिल हैं. जिसने हमले में खुद को मार डाला था.


भारत ने पहले किया था सतर्क 
हमलों की जांच से पता चला कि भारत की खुफिया एजेंसी ने श्रीलंका को सतर्क दिया था. लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया. श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस प्रमुख पुजिथ जयसुंदरा ( Pujith Jaysundra ) और तत्कालीन रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो ( Hemashri Fernando ) को हमलों के लिए दोषी ठहराया था, लेकिन अंत में उन्हें बरी कर दिया गया.