शादी का झूठा वादा करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कही यह बड़ी बात
आरोपी के वकील ने अदालत से कहा है कि महिला ने तब तक कोई शिकायत नहीं कराई जब तक सब ठीक चल रहा था.
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले पर सुवनाई के दौरान अहम टिप्पणी की है. अदालत की जानिब से की गई टिप्पणी उन लोगों के बहुत काम की है जो शादी के झूठे वादे करते हैं, भले ही वो लड़का हो या लड़की.
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच एक ऐसे मामले पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक रेप के आरोपी FIR रद्द करने की मांग की थी. आरोपी शख्स पर महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए कहा,"अरोपी ने उसकी धोखे से अनुमति ली और मनाली के एक मंदर में शादी कर ली." महिला ने आरोप लगाया है कि वो उसका इस्तेमाल करता रहा और मेरे साथ रेप करता रहा.
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वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने जो भी किया है रजामंदी से किया है. वहीं आरोपी के वकील ने अदालत से कहा है कि महिला ने तब तक कोई शिकायत नहीं कराई जब तक सब ठीक चल रहा था. उसने रिश्तों में खटास आने के बाद शिकायत दर्ज कराई है.
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आरोपी के मुताबिक दोनों दो साल तक संबंधों में थे लेकिन 2019 में उसने किसी और से शादी कर ली. महिला के साथ रहता था और उसे बेरहमी से पीटता था, उन्होंने चोटों का मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाया.
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