सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्युशन पर की तल्ख टिप्पणी; इन राज्य सरकारों को लगाई फटकार
Pollutions in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में लगातार पॉल्युशन बढ़ती जा रही है. झमाझम बारिश के बाद लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Pollutions in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद लोगों को पॉल्युशन से राहत मिली है. इस बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, "हमारे दखल के बाद ही हर साल तेजी आती है. हम एक्सपर्ट नहीं है, हमें सिर्फ समाधान चाहिए."
पराली जलाने पर लगे रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम सिर्फ उपायों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना चाहते हैं. पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है. किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है. फिर भी पराली जलाने पर रोक जरूरी है."
हम एक्सपर्ट नहीं है
कोर्ट ने कहा, हर कोई पॉल्युशन के स्रोतों के बारे में जानता है, वे यानी सरकारें कोर्ट के दखल का इंतजार कर रहे हैं. हमारे पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है. कोर्ट खुद कहती है कि हम रिजल्ट्स चाहते हैं. हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन समाधान चाहते हैं."
राज्य सरकार को लगाई फटकार
कोर्ट ने दिल्ली, "हरियाणा और पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, हम ये नहीं कह रहे है कि ये आसान मामला है. ये राज्य सरकारों को करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि ये आदेश हम पारित कर दें कि सभी राज्य सरकार के अधिकारी बिना मास्क के काम करें. तभी आम जनता के स्वास्थ्य के बारे में इनको पता चलेगा."
पंजाब सरकार कोर्ट के आदेश को करें लागू
कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा, "आप आदालत के आदेश लागू करें. हम लोगों को पॉल्युशन की वजह से मरने नही दे सकते. सवाल ये उठता है कि किसान केवल बासमती धान की फसल क्यों उगाते है? पंजाब सरकार आखिर किसानों के संगठन से बात क्यों नहीं करती? उनका संगठन बेहद एक्टिव है. प्रदेश सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए. पॉल्युशन कम से कम होना ही चाहिए. कैसे कम होगा ये प्रदेश सरकारें तय करें, लेकिन पॉल्युशन कम करना ही होगा. अगर हम कमेटी बनाते हैं, जो जिम्मेदारी उस पर शिफ्ट हो जाएगी."
दिल्ली सरकार को कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पॉल्युशन की हालात को राज्य के कैबिनेट सेक्रेटरी मॉनिटर करेंगे." दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने पर कहा, "इसके लिए हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है. AG यहां हैं. आप उनसे बात कीजिए."
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