Supreme Court orders status-quo on demolition drive: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.


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जीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अगुआई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने ये आदेश देते हुए कहा है कि इस मामले पर सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी.


जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.



उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आयुक्त संजय गोयल ने कहा कि हमें अभी जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला. पहले आदेश पढ़ेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.



इससे पहले, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. 


गौरतलब है कि पिछले दिनों हनुमान जयंती के मौक़े पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसा में नौ लोग घायल हुए थे. इस मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.


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