Supreme Court on Electoral Bonds: आज सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे के मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की याचिका पर सुनाई करेगा. SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड के ताल्लुक से जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को गैरसंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी.


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6 मार्च को मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के अहम जज डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच संविधान पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 6 मार्च तक किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया इसके बारे में जानकारी मांगी थी. 6 मार्च से पहले ही SBI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. SBI ने चंदे से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांग लिया.


NGO ने मांगी जानकारी
SBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निकालने में उसे बहुत वक्त लगेगा. SBI की इस मांग को चुनौती देने के लिए एक NGO जिसका नाम ADR है ने भी याचिका दायर की है. ADR ने याचिका में अदालत की अवमानना की बात कही है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ADR की याचिका पर भी सुनवाई करेगा. ADR ने दलील दी है कि SBI की तरफ से 30 जून तक का वक्त मांगना इस प्रक्रिया पर सवाल उठाता है.


इतने दिनों की मांगी जानकारी
ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक पार्टियों की तरफ से खरीदे गए 22 हजार 217 चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए हैं. उन्होंने SBI की मांग को निराधार बताया है. उनका कहना है कि SBI की याचिका मंजूर करने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कमजोर हो जाएगा.