बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की बेंच ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और उनके पिता इंद्रजीत के जरिए 2020 में उनके खिलाफ जारी एलओसी के खिलाफ दायर याचिकाओं को इजाजत दे दी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सीबीआई के वकील श्रीराम शिरसाट ने बेंच से गुजारिश की है कि वह अपने ऑर्डर के ऑपरेशन पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दे, ताकि एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके.


सुशांत सिहं राजपूत की मौत कब हुई?


हालांकि, HC की बेंच ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. राजपूत 14 जून, 2020 को बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. जबकि मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की और मामले की जांच शुरू की, राजपूत के पिता ने जुलाई 2020 में बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिनेता की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था. बाद में मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया, जो तब से इसकी जांच कर रहा है.


रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कब एलओसी हुई जारी?


रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता के खिलाफ अगस्त 2020 में एलओसी जारी किए गए थे. पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने शौविक के खिलाफ जारी एलओसी पर अस्थायी निलंबन लगा दिया था, जिससे वह विदेश यात्रा कर सके. 2020 में, रिया और शोविक दोनों को राजपूत से संबंधित ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें जमानत दे दी गई.