Swati Maliwal Case Update: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से मारपीट के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एडिशनल जज सुनील अनुज त्यागी की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं, विभव कुमार की न्यायकि हिरासत की समयसीमा 28 मई को खत्म हो रही है. अब उनको 28 मई को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस बीच खबर आ रही है कि तीस हजारी कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दिया जाएगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्या है पूरा मामला
दरअसल, केजरीवाल के पीएम विभव कुमार पर इल्जाम है कि सीएम आवास पर 13 मई को कथित तौर पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट की थी. मालीवाल के आरोपों के मुताबिक, जब वह आधिकारिक आवास पर केजरीवाल से मिलने का इंतजार कर रही थी, तो विभव कुमार उनपर चिल्लाए, धमकी दी और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और मारपीट भी की.


पिछले हफ्ते मुंबई ले गई थी पुलिस
वहीं, पिछले हफ्ते, विभव कुमार को उनके फोन से डेटा की खोज के लिए मुंबई ले जाया गया था, जिसे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कथित तौर पर फॉर्मेट कर दिया था. पुलिस को संदेह है कि कुमार ने अपने फोन का डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर करने के बाद उसे फॉर्मेट कर दिया था. पुलिस ने उनके फोन, लैपटॉप और केजरीवाल के घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी है.


राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया ये बड़ा दावा
इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दावा किया कि मालीवाल के वहां पहुंचने के बाद कुमार को सीएम आवास पर बुलाया गया था. आयोग ने जानकारी मांगा कि किसके निर्देश पर उन्हें बुलाया गया था. एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में सीएम सहित सभी शामिल व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करने की गुजारिश की.