पटनाः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक महिला को उसके पति ने देश भर में प्रतिबंधित कर दिए गए तीन तलाक का प्रयोग करते हुए अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है. अब ससुराल वाले उस पर अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने और घर में रहने के लिए अपने देवर के साथ ’निकाह हलाला’ कराने का दबाव बना रहे हैं. इस मामले में महिला ने अपने पति से दोबारा शादी से इंकार करते हुए मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है. 
इस वाकये का खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप की मांग की. महिला की शिकायत के बाद मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने मुजफ्फरपुर में उनके घर का दौरा किया और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया है. 


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गौरतलब है कि पीड़ित महिला की शादी पांच साल पहले जिले के सकरा थाना के तहत आने वाले गांव के एक शख्स से हुई थी, और उसका एक बच्चा भी है. उसका पति उसके पिता से दहेज के रूप में 10 लाख रुपये नकद और 5 तोला सोना (50 ग्राम) लाने का कई सालों से दबाव बना रहा था. इससे डेढ़ साल पहले सकरा गांव में एक पंचायत में उसके पति ने गांव के मुखिया और अन्य पंचायत सदस्यों के सामने उसे तीन तलाक दे दिया था और उसे घर से निकाल दिया था. 

बाद में महिला अपने पति से फिर से संपर्क में आ गई थी, और दोनों फिर से शादी करना चाह रहे थे. लेकिन उसके पति और ससुराल वालों ने उसे पहले अपने देवर क साथ निकाह हलाला करने के लिए कहा और फिर वह उसके साथ पुनर्विवाह के लिए तैयार होगा. इस शर्त पर महिला शादी करने से मुकर गई और उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस बात की शिकायत कर दी.  


क्या है निकाह हलाला ? 
गौरतलब है कि ’निकाह हलाला’, जिसे ’तहलील’ विवाह के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक महिला को अगर अपने ही पति से दोबारा निकाह करना हो तो इससे पहले किसी अन्य पुरुष से उसे निकाह करना होता है. अपने नए पति से तलाक लेकर फिर अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करनी होती है. जानकारों की राय है कि यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है, ताकि कोई इंसान मजाक, प्रताड़ना या किसी पत्नी के साथ होने वाले किसी मामूली झगड़े में गुस्से में आकर उसे तलाक न दे दे. इसे तलाक देने वाले पति के लिए एक सजा के तौर पर भी देखा जाता है. हालांकि आधुनिक समाज में महिलाएं अब खुद इस प्रथा का विरोध कर रही हैं.


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