मुंबईः अपनी बेटी शीना बोरा (Sheena Bora) की मुबैयना कत्ल के मामले में गिरफ्तार एक मीडिया समूह की पूर्व कार्यकारी अधिकारी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) शुक्रवार की शाम के लगभग छह साल नौ महीने बाद  भायखला महिला जेल (Byculla Women prison) से जमानत पर रिहा हो गई है. उच्चतम न्यायालय ने इंद्राणी मुखर्जी को इस मामले में बुधवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इंद्राणी शाम साढ़े पांच बजे जेल से बाहर आई और वहां से एक कार में बैठकर चली गई. जेल के बाहर इंद्राणी के वकील मौजूद थे. बाहर निकल कर इंद्राणी ने मीडियाकर्मियों को देखकर मुस्कराया. हालांकि उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की. निचली अदालत ने बृहस्पतिवार को इंद्राणी को दो लाख रुपये का अस्थायी नकद बॉण्ड भरने को कहा था.


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