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Virtual Court: दिल्ली वालों को दिल्ली हाई-कोर्ट ने एक बड़ा तोहफा दिया है. अक्सर लोगों को चालान कटने के बाद उसको भरने या सेटल कराने के लिए कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आप घर बेठे ये सब काम कर सकते हैं. क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वालों के लिए नाया डिजिटल सिस्टम बानाया है, अब वर्चुअल सुनवाई के जरिए लोगों को ट्रैफिक चालान के मामले घर बेठे देखने में मदद मिलेगी. 


आसान हुआ ट्रैफिक चालान का निपटारा
दिल्ली में अप्रेल 2019 से लेकर 2023 के बीच नवंबर तक ट्रैफिक चालान के लिए बनाई गई 11 वर्चुअल कोर्ट ने 2.1 करोड़ से ज्यादा चालानों का निपटारा किया है. दिल्ली हाईकोर्ट के एक आधिकारी ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने शुरु किया था. इसका पीछे का कारण बिना कागजी कार्रवाई के जरिए चालानों का निपाटारा करना और जुर्माने की रक्म को ऑनलाइल जमा करना है. 


इस सिस्टम की वजह से ट्रैफिक चालान का निपटारा करना बेहद आसान हो गया है. कोर्ट की ई-कमेटी ने ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके जरिए ट्रैफिक रूल तोड़ने पर आपके फोन पर एक मैसेज आता है.  इस मैसेज में आपको चालान की जानकारी और दो ऑप्शन दिए जाते है, एक कि आप जुर्माना ऑनलाइन भर दें या चालान को कोर्ट में चैलेंज करें. अगर आप जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, तो आप ई-चालान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर जुर्माना भर सकते हैं. अगर आप चालान का विरोध करेंगे तो उसके लिए भी कोर्ट जाने कि जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपका चालान ट्रैफिक कोर्ट में चला जाएगा जहां जज मोटर वाहन एक्ट के हिसाब से जुर्माना लगाएंगे या माफ कर देंगे. सारा काम घर बेठे फोन पर हो जाएगा.


कैसे करें ऑनलाइन सुनावाई 
आपको दिल्ली जिला अदालतों की वेबसाइट  (वेबसाइट: www.vcourts.gov.in) पर जाना होगा जहां आपको वर्चुअल कोर्ट का लिंक मिल जाएगा. वहा आप ऑनलाइन पेश हो सकते हैं, आपको अपने मामले की तारीख और डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट की जानकारी भी दी जाएगी. अधिकारियों ने मुताबिकत आप वर्चुअल कोर्ट में दस्तावेज जमा कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं. आपको ऑनलाइन कोर्ट में जज जुर्माना लगाएंगे या उसको सेटल कर देंगे.