Umar Khalid Discharged: उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है. जानकारी के मुताबिक उमर और खालिद सैफी को दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में बरी किया गया है. दोनों पर दिल्ली दंगों के दौरान एक मामला दर्ज हुआ था. फरवरी 2020 में दिल्ली के कई हिस्सों में सीएए और एनआरसी के आंदोलन के दौरान दंगे भड़के थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दंगों में 40 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे.


उमर खालिद की पत्नी ने जताई खुशी


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उमर खालिद के आरोपमुक्त होने पर उनकी पत्नी ने खुशी का इजहार किया है. पत्नी नरगिस सैफी ने कहा है कि ढ़ाई साल से ज्यादा वक्त के बाद, यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है. यह एक अच्छी खबर है. हमने संविधान में यकीन रखा है और हम बहुत खुश हैं. पुलिस के आरोप निराधार साबित हुए हैं.


उमर खालिद के पिता ने क्या कहा?


एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए उमर खालिद के पिता ने कहा कि हम कोर्ट के इस आदेश से बहुत खुश हैं. चार्जशीट मनगढ़त थी. उमर को एफआईआर 101/2020 में कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है. लेकिन उन्हें एफआईआर 59/2020 में अभी तक जमानत नहीं मिली है. दोनों में एक जैसे चर्जेस हैं लेकिन उसमें एफआईआर 59 जुड़ी हुई है. लेकिन हमें उम्मीद है कि हम एफआईआर 59 में भी जमानत भी ले लेंगे.


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